वाट्सएप प्रयोग करने वालों के लिए ये जरूरी खबर है।
सरकार एक कानून लाने जा रही है। यदि ये लागू हो गया
तो 90 दिनों से पहले वाट्सएप मैसेज डिलीट करना
गैरकानूनी हो जाएगा। मैसेज आपको प्लेन टेक्स्ट में
सेव करके रखने पड़ेंगे। क्योंकि जरूरत पड़ने पर पुलिस
आपसे ये मैसेज मांग सकती है। सोमवार को डिपार्टमेंट
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल
इन्क्रिप्शन पॉलिसी से जुड़ा ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर
डाल दिया है। ये ड्रॉफ्ट 19 सितंबर की शाम को डाला
गया। सरकार ने इस पर जनता से 16 अक्टूबर तक
सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक नए कानून के दायरे
में वाट्सएप के साथ-साथ वेबर, स्काइप, वीचैट, जीमेल
और गूगल हैंगआउट भी हैं।
9 करोड़ भारतीय व्हाट्सअप
इस्तेमाल करते हैं। जबकि दुनिया में इसके
90 करोड़ यूजर्स हैं। 97.3 करोड़ कुल मोबाइल यूजर्स
हैं भारत में। इनमें 32.73 करोड़ इंटरनेट यूज
करते हैं। इसमें भी 34% लोग मोबाइल पर इंटरनेट
का उपयोग करते हैं। 90% एड्ंंरॉयड फोन यूजर्स व्हाट्सअप पर है।
क्या होगा असर
वाट्सएप मैसेज 90 दिन सेव करके रखना
पड़ा तो डिवाइस में स्टोरेज की समस्या बढ़ेगी। ज्यादातर कंपनियों की
इन्क्रिप्टेड डाटा तक भारत सरकार की पहुंच बढ़ सकती है। वॉट्सएप
का रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं है। ऐसे में, अगर नए ड्राफ्ट के नियमों को
मंजूरी मिली तो वाट्सएप का उपयोग तभी कर पाएंगे जब यह भारत में
रजिस्टर्ड हो जाए।
विवाद बढ़ते ही सरकार की
सफाई, , ऐसे कोई नियम नहीं,
सिर्फ राय मांगी गई है
वाट्सएप पर ड्राफ्ट जारी होते ही सोशल
मीडिया पर तीखी आपत्ति आने लगी।
अंतत: सरकार ने सफाई दी कि अभी
कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ
जनता से राय मांगी गई है। दरअसल,
सरकार को लगा कि इसका प्रधानमंत्री
मोदी की अमेरिका यात्रा पर असर पड़
सकता है। मोदी वहां फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों के प्रमुखों से मिलने वाले
हैं। दूसरी ओर, बिहार चुनाव हैं, जहां
अभिव्यक्ति की आजादी को मुद्दा बनाया
जा सकता है।
0 comments :
Thanks for comment. Please keep visit chokanna.com